आर.टी.आई. लिखने का तरीका

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हीर चंद्र ठाकुर

ये कानून हमारे देश मे 2005 मे लागू हुआ था जिस का उपयोग कर के आप सरकार और किसी भी विभाग से सूचना मांग सकते है, आम तौर पर लोगो को इतना ही पता होता है परंतु आज मैं आप को इस के बारे मे कुछ ओर रोचक जानकारी देता हूँ।

आर.टी.आई. से आप सरकार से कोई भी सवाल पूछ कर सूचना ले सकते है आर.टी.आई. से आप सरकार के किसी भी दस्तावेज़ की जांच कर सकते है, आर.टी.आई. से आप दस्तावेज़ या डॉक्यूमेंट की प्रमाणित कॉपी ले सकते है, आरटीआई से आप सरकारी काम काज मे इस्तमल सामग्री का नमूना ले सकते है, आर.टी.आई. से आप किसी भी कामकाज का निरीक्षण कर सकते है।आर.टी.आई. मे कौन- कौन सी धारा हमारे काम की है।

धारा 6 (1) आर.टी.आई. का एप्पलीकेशन लिखने का धारा है।
धारा 6 (3) अगर आप की एप्पलीकेशन गलत विभाग मे चली गयी है तो गलत विभाग इस को 6 (3) धारा के अंतर्गत सही विभाग मे 5 दिन के अंदर भेज देगा धारा 7(5) – इस धारा के अनुसार BPL कार्ड वालों को कोई आर.टी.आई. शुल्क नही देना होता।

धारा 7 (6) इस धारा के अनुसार अगर आर.टी.आई. का जवाब 30 दिन मे नही आता है तो सूचना फ्री मे दी जाएगी।

धारा 18 अगर कोई अधिकारी जवाब नही देता तो उस की शिकायत सूचना अधिकारी को दी जाए।

धारा 8 इस के अनुसार वो सूचना आर.टी.आई. मे नही दी जाएगी जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो या विभाग की आंतरिक जांच को प्रभावित करती हो।

धारा 19 (1) अगर आप की आर.टी.आई. का जवाब 30 दिन मे नही आता है तो इस धारा के अनुसार आप प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हो।

धारा 19 (3) अगर आप की प्रथम अपील का भी जवाब नही आता है तो आप इस धारा की मदद से 90 दिन के अंदर 2nd अपील अधिकारी को अपील कर सकते हो अब किसी ने पूछा था कि आर.टी.आई. कैसे लिखे।

इस के लिए आप एक सादा पेपर ले और उस मे 1 इंच की कोने से जगह छोड़े और नीचे दिए गए प्रारूप मे अपने आर.टी.आई. लिख ले।
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सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(1) और 6(3) के अंतर्गत आवेदन

सेवा मे,
अधिकारी का पद/ जन सूचना अधिकारी
विभाग का नाम
विषय – आर.टी.आई. एक्ट 2005 के अंतर्गत ……………… से संबधित सूचनाए
1.अपने सवाल यहाँ लिखे
2.
3.
4.

मैं आवेदन फीस के रूपमें 10 रू का पोस्टल ऑर्डर …….. संख्या अलग से जमा कर रहा /
रही हूं।

या

मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं। मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं…………..है।

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/ कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोकसूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयाविध के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध् कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें।
भवदीय
नाम
पता
फोन नं
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ये सब लिखने के बाद अपने हस्ताक्षर कर दे ।

अब मित्रो केंद्र से सूचना मांगने के लिए आप 10 रु देते है और एक पेपर की कॉपी मांगने के 2 रु देते है और हर राज्य का आरटीआई शुल्क अगल अलग है जिस का पता आप कर सकते है ।